बदले कानून की बारीकियां समझाने को पुलिस का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ सोहागपुर बाबई के पुलिस अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल
सोहागपुर । कानून की धाराएं अब एक जुलाई से बदलने जा रही है।
यह जानकारी देने के लिए सोहागपुर माखन नगर अनु विभाग के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोहागपुर के नगर पंचायत भवन में कल से आरंभ हुआ है ।
यह जानकारी देते हुए सोहागपुर टी .आई कंचन सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में सोहागपुर एसडीओपी संजू चौहान ने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को इस सिलसिले में कानूनी बारीकियां बतलाई
श्री चौहान ने बताया कि इंडियन पेनल कोड की कई धाराओं में परिवर्तन हुआ है जैसे 420 के बदले अब 316 का उपयोग होगा
इसी तरह हत्या करने की धारा 302 बदल कर धारा 101 रहेगी।
एक जुलाई से आईपीसी, सीआरपीसी अब पुरानी हो गई है।
अब भारतीय न्याय व्यवस्था 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कानून चलेगा।
अब बालक की परिभाषा बदल दी गई है। अब 18 साल से कम को कोई भी है उसे बालक ही कहा जाएगा। महिला की आंतरिक गतिविधियों में तांक-झांक करने के लिए द्रायरतिकता शब्द जोड़ा गया है।
बालक को अपराध करने के लिए नियुक्त करने, भाड़े पर लेने के लिए 3 से 10 साल की सजा होगी।
अब संगठित अपराध का भी उपयोग किया जाएगा। इसमें जमीन हथियाना, चोरी करना, वैश्यावृत्ति करना, हिंसा की धमकी देना सहित अन्य अपराध शामिल होंगे।
राजद्रोह समाप्त हो गया है, लेकिन मॉब लिचिंग कानून के दायरे में आ गया।
ऐसा करने वाले को 7 साल तक की सजा होगी। इसमें पांच या इससे अधिक व्यक्ति द्वारा नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर घोर मारपीट करना और उपहति करना शामिल है।
आईपीसी की धारा 304 अब चोरी, झपटमारी, बलपूर्वक किसी के कब्जे से संपत्ति लेने के मामले में लगेगी, इसमें तीन वर्ष की सजा और जुर्माना रहेगा।