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बूथ लेवल अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जोड़े जाएं– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

दिव्यांग मतदाताओं के वेरिफिकेशन , मृत मतदाताओं के नाम सूची से काटने एवं अधिकारी कर्मचारियों के शत प्रतिशत नाम जोड़े जाने के भी निर्देश।

सोहागपुर।

स्थानीय जनपद पंचायत के सभागार में बीएलओ एवं सुपरवाइजर का फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बृजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि गुरुवार को मतदान केंद्र क्रमांक 201 से 314 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण एवं शुक्रवार को दो शिफ्ट में मतदान केंद्र क्रमांक 1 से 100 एवं 101 से 200 तक के बीएलओ को मास्टर ट्रेनर विजेंद्र शर्मा प्रोग्रामर अमित मिश्रा , विपिन जिला एवं राजेश मालवीय के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिला कार्यालय से प्राप्त आदेशों के मुताबिक पुनरीक्षण गतिविधियों में 6 जनवरी से 22 जनवरी तक दावे आपत्तियां प्राप्त किया जाना है। 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आयोग के निर्देश अनुसार इसके लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। दावे आपत्ति प्राप्त होने के उपरांत 2 फरवरी तक उनका निराकरण करना है। 6 फरवरी को नामावली के हेल्थ पैरिमीटर को जांचने एवं आयोग की अंतिम प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करने के उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। उक्त संबंध में सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री रावत ने बताया कि सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के निर्देश विशेष रूप से दिए गए हैं। कोई भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने से शेष ना रहे। मृत मतदाताओं की जानकारी जुटाकर उनके नाम मतदाता सूची से डिलीट करने सहित स्थाई अथवा अस्थाई रूप से मतदान केंद्र छोड़कर अन्यत्र शिफ्ट होने वाले मतदाताओं की जानकारी लेकर उनके नाम मतदाता सूची से काटने या फिर शिफ्ट करने हेतु कहा गया है। ऐसे मतदाता जिनकी मतदाता सूची में फोटो धुंधली , अस्पष्ट या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी हुई है उसे बदलकर नवीन रंगीन फोटो अपलोड करना है। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का एक बार वेरिफिकेशन करने, सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों के शत प्रतिशत नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन सही-सही करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं।

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