निजी स्कूलों में अब केवल मान्यता प्राप्त पाठ्य पुस्तकें ही मान्य : बीआरसीसी ने जारी किए स्पष्ट निर्देश

सोहागपुर। ब्लॉक के निजी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बीआरसीसी राकेश रघुवंशी ने बुधवार को अहम निर्देश जारी किए हैं। एक पत्र के माध्यम से सभी निजी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को सूचित किया गया है कि वे पाठ्य पुस्तक नियमावली का कड़ाई से पालन करें।
बीआरसीसी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
कक्षा 1 से 8 तक तथा कक्षा 9 से 12 तक के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित एनसीईआरटी पुस्तकों का ही प्रयोग आवश्यक होगा। विद्यालय आवश्यकता अनुसार पूरक अध्ययन सामग्री अथवा संदर्भ पुस्तकें उपयोग में ला सकते हैं, किन्तु मूल शिक्षण कार्य एनसीईआरटी अथवा मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों के माध्यम से ही संचालित किया जाए।
बीआरसीसी ने यह भी निर्देशित किया है कि राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में केवल मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित किताबें ही मान्य होंगी।
इसके अतिरिक्त, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में ‘काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस’ द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें ही प्रयोग में लाई जाएं।
इन निर्देशों का उद्देश्य शैक्षणिक समरूपता बनाए रखना और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम करना बताया गया है। साथ ही, बीआरसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।